रांची: नियम की अनदेखी कर पटना पुलिस के द्वारा झारखंड हाई कोर्ट के वकील की गिरफ्तारी के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बिहार सरकार के द्वारा जवाब दायर की गई. लेकिन झारखंड सरकार की ओर से जवाब नहीं दायर किए जाने पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की. झारखंड सरकार को अंतिम मौका देते हुए 2 दिसंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा गया है. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है. पटना पुलिस ने बताया कि दोषी अधिकारी को चिन्हित कर उनपर कार्रवाई की जा रही है.
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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान पटना पुलिस की ओर से अदालत में जवाब पेश किया गया. जवाब के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी गई कि केस के जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है. विभागीय कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है. वहीं झारखंड सरकार की ओर से अदालत में जवाब पेश नहीं किया जा सका. जवाब के लिए समय की मांग की गई. अदालत ने थोड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सरकार को अंतिम मौका देते हुए जवाब पेश करने को कहा है. मामले की विस्तृत सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
झारखंड सरकार ने नहीं दिया जवाब