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हाई कोर्ट से बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी को राहत, आचार संहिता मामले में मिली जमानत - अमिताभ चौधरी

झारखंड हाई कोर्ट ने बीसीसीआई के सचिव अमिताभ चौधरी के आचार संहिता मामले पर अग्रिम जमानत की सुविधा दी है. साल 2014 से अमिताभ चौधरी का मामला चल रहा था. जिसकी सुनवाई की गई है.

झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Aug 20, 2019, 11:48 PM IST


रांची: झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा भारतीय किक्रेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव अमिताभ चाौधरी को अग्रिम जमानत की सुविधा मिली. न्यायाधीश अमिताभ कुमार गुप्ता की अदालत में अमिताभ चौधरी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दे दी.

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अग्रिम जमानत पर मिली सुविधा
सुनवाई के दौरान अमिताभ चौधरी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप राजनीति से ग्रसित है. यह सही नहीं है इसलिए उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उन्हें अग्रिम जमानत याचिका की सुविधा उपलब्ध कराया जाए. उनके आग्रह पर अदालत ने उनकी याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है.


क्या है पूरा मामला
बता दे कि अमिताभ चौधरी वर्ष 2014 में जेवीएम के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे. जहां खेलगांव में ईवीएम लेकर जा रही तत्कालीन एसडीओ दीपमाला के गाड़ी को रोका गया था. जेवीएम के प्रत्याशी अमिताभ चौधरी, अमित महतो समेत अन्य लोग हंगामा कर रहे थे. डीसी के आदेश पर वह वहां पहुंचे. जहां उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, साथ ही हाथ पकड़ा और घसीटा गया था. वाहन में रखी ईवीएम को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था.


इस मामले को लेकर अधिकारी ने उन पर भीड़ को उत्तेजित करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा कर उनके ऊपर मामले दर्ज किया गया था. उसी मामले में अमिताभ चौधरी ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. जहां उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है.
वहीं अमिताभ चौधरी पर दो एफआईआर दर्ज कराया गया था. जिसमें से एक मामले में उन्हें आज मंगलवार को अग्रिम जमानत की सुविधा दी गई है और दूसरे मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका लंबित है.

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