रांची: विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड लोक सेवा आयोग से हुई वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. अदालत के याचिका को खारिज करने के बाद अब नियुक्ति प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है.
VBU में वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति का रास्ता साफ, हाई कोर्ट ने याचिका को किया खारिज - हाई कोर्ट में विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मामला
झारखंड हाई कोर्ट में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी की नियुक्ति मामले को लेकर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को सही बताया. जिसके बाद याचिका को खारिज कर दिया है.
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प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि चयनित उम्मीदवार विकास कुमार के पास वित्त पदाधिकारी पद के लिए शैक्षणिक योग्यता नहीं है. जबकि उनके पास उक्त पद के लिए सभी शैक्षणिक योग्यता है. इसलिए याचिकाकर्ता निशांत कुमार ने याचिका दायर कर कहा कि विकास कुमार का चयन गलत है. जिस पर लोक सेवा आयोग ने कहा कि सभी प्रक्रिया सही है. विश्वविद्यालय ने भी कहा कि सभी प्रक्रिया सही तरीके से की गई है. अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया को सही मानते हुए याचिका को खारिज कर दिया है.