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लेक्चरर नियुक्ति की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, अदालत ने राज्य सरकार और जेपीएससी से मांगा जवाब

राज्य में लेक्चरर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है, मामले की अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी.

Hearing on the petition filed in the lecturer appointment case
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Oct 15, 2020, 8:52 PM IST

रांचीःझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में लेक्चरर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता अंग्रेजी विषय में आवेदन दिया था, जबकि प्रमाण पत्र उन्होंने लिंग्विस्टिक में एमए का दिया जिसके कारण उनका चयन लेक्चरर के पद पर नहीं किया गया. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि, यह विज्ञापन में दिए गए शर्त के समकक्ष प्रमाण पत्र है. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को शपथ पत्र के माध्यम से 14 दिसंबर से पूर्व जवाब पेश करने को कहा है.

याचिकाकर्ता ने लेक्चरर नियुक्ति में अंतिम रूप से चयनित नहीं होने के कारण झारखंड हाईकोर्ट में परीक्षा परिणाम को चुनौती दी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग को जवाब पेश करने को कहा है.

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