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बिहार निवासी को झारखंड में आरक्षण का लाभ मामले पर सुनवाई, अदालत ने प्रतिवादी को पक्ष रखने का दिया निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

बिहार से झारखंड अलग होने के समय बिहार कैडर में आए बिहार निवासी को झारखंड में आरक्षण का लाभ देने के मामले पर झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. मामले में बनाए गए प्रतिवादी गिरिवर मिंज को अदालत ने अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

Hearing in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Dec 3, 2020, 7:32 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बिहार से कैडर बंटवाड़ा के समय आए कर्मचारियों को झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने को लेकर दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई.

न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बनाए गए प्रतिवादी गिरिवर मिंज को अपना पक्ष रखने और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. इस बीच सभी पक्षों को अपना संबंधित दस्तावेज अदालत में देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

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झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर कर्मी अखिलेश प्रसाद ने लोक सेवा आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. पूर्व में हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उन्हें आरक्षण का लाभ देने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट के एकल पीठ के आदेश को लोक सेवा आयोग की ओर से युगल पीठ में चुनौती दी गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रतिवादी गिरवर मिंज को अपना पक्ष रखने को कहा है.

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