रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में बिहार से कैडर बंटवाड़ा के समय आए कर्मचारियों को झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में आरक्षण का लाभ नहीं देने को लेकर दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में बनाए गए प्रतिवादी गिरिवर मिंज को अपना पक्ष रखने और मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. इस बीच सभी पक्षों को अपना संबंधित दस्तावेज अदालत में देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.