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छठी जेपीएससी में मूक-बधिर दिव्यांग के आरक्षण पर हाई कोर्ट ने क्या दिया निर्देश? पढ़ें पूरी रिपोर्ट - झारखंड हाइ कोर्ट में मूक-बधिर दिव्यांग निशा कुमारी का मामला

झारखंड हाई कोर्ट में मूक-बधिर दिव्यांग के आरक्षण पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले के सभी पक्षों को सुना. जिसके बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.

hearing on reservation of deaf and dumb divyang in jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jan 20, 2021, 3:14 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी में मूक-बधिर दिव्यांग निशा कुमारी को आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 22 फरवरी से पूर्व अपना जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाइ कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी में मूक-बधिर दिव्यांग को आरक्षण नहीं दिए जाने के खिलाफ प्रार्थी निशा कुमारी की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग के अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अदालत को बताया कि मुक-बधिर दिव्यांग के आरक्षित पद रिक्त नहीं होने के कारण प्रार्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. जबकि प्रार्थी का कहना था कि उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए था. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में 22 फरवरी से पूर्व अपना पक्ष पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के पक्ष को देखने के उपरांत मामले में आगे सुनवाई की जाएगी.

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मूक-बधिर निशा कुमारी ने छठी जेपीएससी में दिव्यांग बीसी-2 के आरक्षण कैटेगरी में अपना आवेदन दिया था लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया. उसी मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी.

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