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रेडियो सब इंस्पेक्टर नियुक्ति मामला: उच्च शिक्षा होने के कारण नहीं मिली नौकरी, झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को 9 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

hearing on  police radio sub inspector appointment case
hearing on police radio sub inspector appointment case

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Published : Oct 28, 2021, 9:19 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई. इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में हुई. जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा कि प्रार्थी की शैक्षणिक योग्यता इस नियुक्ति के लिए विचारणीय है या नहीं. राज्य सरकार को 9 दिसंबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है.

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ एसएन पाठक की अदालत में वायरलेस ऑपरेटर सब इंस्पेक्टर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी कि नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन में जो शर्तें दिए गए थे, उस में डिप्लोमा स्तर की शैक्षणिक योग्यता मांगी गई थी. उन्होंने इंजीनियरिंग स्तर की शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र अपने आवेदन के साथ संलग्न किया. परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत भी उनकी नियुक्ति नहीं की गई.

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परीक्षा पास करने के बाद भी जब आवेदक की नियुक्ति नहीं हुई तो उन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की. जिस पर कहा गया कि शैक्षणिक योग्यता उनकी विज्ञापन के अनुरूप नहीं है. जिसके कारण उनका चयन नहीं किया गया. उन्होंने अदालत को बताया कि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा स्तर का है. जबकि उससे अधिक योग्यता है. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी.

प्रार्थी दुष्यंत कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने वर्ष 2017 में झारखंड पुलिस वायरलेस ऑपरेटर सब इंस्पेक्जिटर, जिसे रेडियो सब इंस्पेक्टर भी कहा जाता है. उसके लिए विज्ञापन निकाला गया था. उसमें उन्होंने भी अपना आवेदन दिया था. प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद आयोग ने सफल घोषित नहीं किया. जबकि उन्होंने विज्ञापन में मांगी गई शैक्षणिक योग्यता से उच्च डिग्री हासिल की है.उसी याचिका पर सुनवाई हुई.

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