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झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा- समय से क्यों नहीं हो रहा पंचायत चुनाव? 9 सितंबर से पहले दें जवाब - झारखंड हाई कोर्ट समाचार

झारखंड में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ता को सुनने के बाद झारखंड सरकार से 9 सितंबर से पहले जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य में पंचायत चुनाव कब तक करवा लिया जाएगा.

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Published : Sep 2, 2021, 9:54 PM IST

Updated : Sep 2, 2021, 10:09 PM IST

रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) शीघ्र कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ता की ओर से दी गई दलील को सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में 9 सितंबर से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने सरकार से जवाब में यह जानना चाहा है कि सरकार समय से पंचायत चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है. कब तक चुनाव करवा लिया जाएगा.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

याचिकाकर्ता ने अदालत से की अपील

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य में पंचायत चुनाव नहीं करा कर उसे अवधि विस्तार दिया जा रहा है. उन्होंने अदालत को यह जानकारी दी कि पूर्व में राज्य सरकार ने एक बार पूर्व मुखिया के 6 महीने के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया. अब वह कार्यकाल भी समाप्त हो गया है, लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा है. अन्य राज्यों में चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड में चुनाव ना करवा कर उसे अवधि विस्तार दिया जा रहा है.

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राज्य सरकार पर चुनाव टालने का आरोप

याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि शीघ्र पंचायत चुनाव कराने का सरकार को निर्देश दिया जाए. उन्होंने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि धारा 243 ई के तहत 6 महीने में चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार जानबूझकर इसे टालते जा रहा है. जिस पर अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से मामले में जानकारी मांगी. जिस पर सरकार के अधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उन्हें एक सप्ताह में अपना जवाब पेश करने को कहा है.

पंचायत चुनाव का समय जनवरी में ही समाप्त

झारखंड में पंचायत चुनाव का समय जनवरी में ही समाप्त हो गया था. लेकिन राज्य सरकार ने कोविड-19 का हवाला देते हुए पूर्व के मुखिया का कार्यकाल 6 महीने के लिए विस्तार कर दिया था. लेकिन अब वह कार्यकाल भी बीत गया है. शीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के उपरांत अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी.

Last Updated : Sep 2, 2021, 10:09 PM IST

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