रांची: हटिया विधायक नवीन जायसवाल की दायर याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत को बताया गया कि वे वर्तमान में विधायक हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार रहता हैै, कोरोना संकट में आवास खाली करने का नोटिस जारी करना गलत है. इसलिए आवास खाली करने के आदेश को रद्द किया जाए. वहीं, सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि आवास आवंटन के लिए सरकार के पास नियम बनाए गए हैं. उसी नियम के तहत सभी को आवास आवंटित किया गया है.
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ऐसी स्थिति में अगर कोई अपना आवास खाली करने को तैयार नहीं होगा और दूसरे आवास में नहीं जाएगा तो सरकार कैसे काम करेगी. पहले भी इसी नियम के तहत आवास का आवंटन किया गया था, जिसमें उन्हें आवास मिला था. उसी नियम के तहत अभी भी आवास आवंटित किया जा रहा है, तब उन्हें यह गलत लग रहा है.
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के हटिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक नवीन जायसवाल विधायक हैं. वह जिस आवास में रहते हैं उस आवास को हेमंत सरकार की ओर से खाली करने का नोटिस जारी किया गया है. सरकार के उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आज सुनवाई पूरी कर ली गई है. वहीं, फैसला 30 सितंबर को सुनाया जाएगा.