रांची: झारखंड के पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार के पर्यटन सचिव, पर्यटन निदेशक, आर्कियोलॉजी विभाग के अधिकारी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अगले सप्ताह सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी.
कोर्ट ने दिए निर्देश
मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में मामले पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य के पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण पर्यटन को बढ़ावा नहीं मिल रहा है. अदालत ने राज्य सरकार के पर्यटन सचिव, पर्यटन निदेशक, भू-सर्वेक्षण विभाग के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी को अगले सप्ताह सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. उन्होंने सरकार को यह भी पूछा है कि इसमें सरकार की क्या योजनाएं हैं. सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में पर्यटन स्थल का कैसे विकास होगा. इस पर उनकी क्या योजना है. राज्य में इतने पर्यटन स्थल हैं. जिसमें अगर सुविधा उपलब्ध कराया जाए तो यहां पर पर्यटन को आगे बढ़ाया जा सकता है.