रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास को संपूर्ण इतिहास माना जाए को लेकर दायर एलपीए याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद एकल पीठ के आदेश को सही मानते हुए और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार शुक्ला और अन्य की एलपीए याचिका को खारिज कर दिया.
सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपरवाल ने अदालत को बताया कि प्राचीन इतिहास इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास, इतिहास का एक अंग है. यह संपूर्ण इतिहास नहीं है. विज्ञापन में इतिहास से स्नातकोत्तर को आवेदन करने की अनुमति दी गई थी. यह आवेदन के समय इतिहास से स्नातकोत्तर आवेदन में लिखे थे. पेपर वेरीफिकेशन के दौरान इनका प्रमाण पत्र इतिहास में न होकर प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास या आधुनिक इतिहास में अलग-अलग था. इसलिए इन्हें अंतिम रूप से चयनित नहीं किया गया.