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Published : Feb 27, 2021, 12:11 PM IST

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सरकार को हाई कोर्ट का निर्देश, 19 मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करे सरकार

झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण में हो रही लेट लतीफी पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार को 19 मार्च तक टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा है कि पहले ही नए भवन निर्माण में काफी विलंब हो चुका है. अब किसी भी प्रकार की देरी ना हो. इसके लिए सरकार को टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

Jharkhand High Court new building construction case
झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में झारखंड हाई कोर्ट नए भवन निर्माण के मामले पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए 19 मार्च तक टेंडर प्रक्रिया आवश्यक रूप से पूर्ण कर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया है.

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भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का फंड

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि, राज्य सरकार ने भवन निर्माण के लिए 100 करोड़ का फंड उपलब्ध करवा दिया है. वहीं, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अदालत को जानकारी दी गई है कि एनवायरमेंट क्लीयरेंस हो गया है. नगर निगम की ओर से बताया गया है कि नक्शा पास कर दिया गया है. राज्य सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा.

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भवन निर्माण शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश

हाई कोर्ट के नए भवन निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने नए भवन के निर्माण को शीघ्र पूर्ण करने को कहा है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार लेट-लतीफी की जा रही है जिसके कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है. उसी पर अदालत ने नाराजगी जताई है. राज्य सरकार ने शीघ्र टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी.

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