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सुप्रीम कोर्ट में झारखंड DGP नियुक्ति पर सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार सहित UPSC को नोटिस

झारखंड में 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी एमवी राव को प्रभारी डीजीपी बनाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपीएससी, राज्य सरकार और एमवी राव को नोटिस जारी किया है.

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डीजीपी एमवी राव

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Published : Aug 13, 2020, 5:49 PM IST

नई दिल्ली: झारखंड में प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत तीन जजों के बेंच ने केंद्र सरकार, यूपीएससी, राज्य सरकार और एमवी राव को नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे को भी प्रतिवादी बनाए जाने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने झारखंड के डीजीपी एमवी राव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की.

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन

बता दें कि दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है. 2 साल के लिए डीजीपी के पद पर नियुक्‍त किए गए कमल नयन चौबे को महज 9 महीने के भीतर ही पद से हटा दिया गया.

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अगले सप्ताह फिर सुनवाई होने की संभावना

प्रभारी डीजीपी का पद नहीं होने के बावजूद एमवी राव को झारखंड राज्‍य का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि इस मामले में पूर्व डीजीपी कमल नयन चौबे को भी पार्टी बनाएं. अब इस मामले में अगले सप्ताह फिर सुनवाई होने की संभावना है.

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