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हॉर्स ट्रेडिंग मामलाः आज सिविल कोर्ट सुनाएगी फैसला, पीसी एक्ट की धारा जोड़ने को लेकर दी है अर्जी

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Published : Jun 7, 2021, 11:01 AM IST

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और एडीजी अनुराग गुप्ता से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रांची के सिविल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इसको लेकर जज आज फैसला सुनाएंगे.

hearing on horse trading case in civil court ranchi
सिविल कोर्ट

रांची: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और एडीजी अनुराग गुप्ता के प्रेस कलाकार अजय कुमार से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले पर अदालत अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में पीसी एक्ट की धारा को जोड़ने को लेकर अदालत में अर्जी दी गई है. मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत में होगी.

ये भी पढ़ें-रघुवर दास से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में फैसला सुरक्षित, पीसी एक्ट जोड़ने पर 7 जून को निर्णय सुनाएंगे जज

क्या है पूरा मामला?

साल 2016 के राज्यसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल के पक्ष में वोट करने के लिए बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को प्रलोभन दिया गया था. साथ ही उनके पति पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकी भी दी गई थी. इस घटना को लेकर 2018 में जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अब 2021 में पीसी एक्ट लगते ही यह मामला एसीबी कोर्ट में स्थानांतरित हो जाएगा.

एडीजी अनुराग गुप्ता से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में पीसी एक्ट जोड़ने का मुद्दा गरम है लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है. इससे पूर्व सीबीआई के साथ राज्य पुलिस पीसी एक्ट जुड़वा चुकी है. सीबीआई ने राज्यसभा चुनाव 2012 में वोट के बदले नोट मामले में आरोपी आरके अग्रवाल के खिलाफ पीसी एक्ट एक साल बाद जुड़वाया था. वहीं, पूर्व मेयर रमा खलखो से जुड़े वोट के बदले नोट के मामले में पीसी एक्ट की धारा बाद में जोड़ी गई थी. साथ ही 2010 में हुए राज्यसभा चुनाव में वोट के बदले नोट के मामले में भी पीसी एक्ट की धारा बाद में जोड़ी गई.

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