रांची: जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में नामजद बिट्टू मिश्रा उर्फ राजीव कुमार मिश्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने पूरे मामले को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता पर लाल बद्रीनाथ शाहदेव से रंगदारी मांगने का आरोप है.
रांची सिविल कोर्ट में धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले पर सुनवाई, अदालत ने खारिज की जमानत अर्जी
रांची सिविल कोर्ट में जान से मारने की धमकी देकर रंगदारी मांगने के मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले को सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
सिविल कोर्ट
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इस घटना को लेकर 12 मार्च 2020 को रातू थाने में कांड संख्या 91/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से उसकी अग्रिम जमानत का विरोध किया गया. सरकार के अधिवक्ता का कहना था कि याचिकाकर्ता पर सीधा आरोप है, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता निर्दोष है. आरोपी की ओर से 26 जून को याचिका दाखिल की गई थी.