रांची: करोड़ों की ठगी करने वाली कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 6 सप्ताह में याचिकाकर्ता को और ईडी को अपना जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में करोड़ों की ठगी के आरोपी कंपनी संजीवनी बिल्डकॉन के निदेशक श्याम प्रसाद गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और ईडी के अधिवक्ता अपने-अपने आवास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में 6 सप्ताह का समय देते हुए दोनों पक्षों को लिखित जवाब पेश करने को कहा है.