रांची: झारखंड हाईकोर्ट में योगेंद्र साव ने एससी-एसटी मामले में जमानत याचिका दाखिल की है. इन पर आरोप है कि वर्ष 2019 में इन्होंने जातिसूचक टिप्पणी करते हुए अपने समर्थन में काम करने को कहा था. ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी. योगेंद्र साव के अधिवक्ता ने कहा कि उनपर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं.
पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर हुई सुनवाई, अदालत ने मांगा जवाब
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश केपी देव की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. इस मामले में अदालत ने सरकार के जवाब पर प्रार्थी को प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदेश दिया.
झारखंड हाई कोर्ट
उक्त आरोप राजनीति से प्रेरित होकर दर्ज कराया गया है. वहीं, सरकार की ओर से अधिवक्ता रवि प्रकाश ने कहा कि सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया है. इसमें गवाहों ने आरोप को सपोर्ट किया है. इसके बाद अदालत ने योगेंद्र साव के वकील को सरकार के जवाब पर प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है.