रांची:टेरर फंडिंग मामले के आरोपी विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इससे पूर्व आरोपी ने सोमवार को रांची व्यवहार न्यायालय एनआईए के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सरेंडर किया था.
टेरर फंडिंग मामले में आरोपी विनोद अग्रवाल की जमानत पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित
टेरर फंडिंग मामले के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
ये भी पढ़ें:टेरर फंडिंग मामले में आरोपी व्यवसायी विनीत अग्रवाल ने किया सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल
इससे पहले आरोपी ने सोमवार को रांची व्यवहार न्यायालय में एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत में सरेंडर किया था. इसी के साथ आरोपी की ओर से अदालत में इस मामले में जमानत याचिका भी दाखिल कर दी गई है, जिस पर सुनवाई हुई. आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. इधर इसी मामले के एक आरोपी महेश अग्रवाल 20 जनवरी से जेल में हैं, जबकि एक अन्य आरोपी अमित अग्रवाल उर्फ सोनू अग्रवाल वर्तमान में बाहर हैं. एनआईए ने तीनों कारोबारियों के खिलाफ साल 2018 में नक्सलियों को फंडिंग करने के आरोप में केस दर्ज किया था