रांची: झारखंड पुलिस के सिपाहियों की एसीपी और एमएसीपी का लाभ देने में विभाग की ओर से किए जा रहे पक्षपात को दूर करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के वित्त विभाग को मामले में 21 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से मौखिक रूप से पूछा कि 24 घंटे काम करने वाले सिपाहियों को जब पैसा देने का समय आता है तो विभाग ढुलमूल रवैया अपनाती है. क्या इनके पैसे काट कर ही खजाना भरे जाएंगे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की ओर से सिपाहियों की एसीपी और एमएसीपी लाभ में पक्षपात करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय और सरकार के अधिवक्ता अपनी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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