रांची: झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रहे रणधीर सिंह को सरकार की ओर से घर खाली करने के लिए दिए गए आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर गरुवार को सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रणधीर सिंह द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने को कहा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पूर्व में यह मंत्री थे और वर्तमान में विधायक हैं. ऐसे में राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 के इस संक्रमण काल में आवास खाली करने का आदेश देना उचित नहीं है. इसलिए सरकार के इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए.
अदालत ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद सरकार के अधिवक्ता को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तिथि निर्धारित की है. बता दें कि झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व मंत्री रणधीर सिंह के आवास को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. सरकार द्वारा जारी नोटिस को पूर्व मंत्री ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.