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दिव्यांग को पेंशन नहीं मिलने के मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, डीसी को जांच कर पेंशन भुगतान का आदेश - दिव्यांग को पेंशन नहीं मिलने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई

दिव्यांग पेंशन नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर के अदालत में हुई है. अदालत ने पूर्वी सिंहभूम के डीसी को एक सप्ताह के भीतर मामले की जांच कर अभी तक के पूरी पेंशन शीघ्र उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.

Hearing in jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jun 1, 2020, 10:16 PM IST

रांची: प्रार्थी एक दिव्यांग व्यक्ति है और थैली सीमिया से ग्रसित है. प्रार्थी झारखंड सरकार के स्वामी विवेकानंद निशक्त स्वावलंबन योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहा था. इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को हर माह 1,000 रुपये का वितीय लाभ दिया जाता है. परंतु विगत नवंबर, 2019 से उसे यह लाभ मिलना बंद हो गया था.

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झारखंड में बहुत सारे दिव्यांग व्यकि को कई महीनों से इस स्कीम का लाभ नहीं मिलने के कारण राज्य निशक्तता आयोग ने 23 अप्रैल 2020 को सरकार को चिट्ठी लिखा कि दिव्यांग व्यक्तियों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिले. इसके बाद सरकार ने उस चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए सारे सहायक निदेशक को दिनांक 5 मई 2020 को आदेश जारी किया कि वो दिव्यांग व्यक्तियों के भुगतान को सुनिश्चित करें.

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इसके बाद भी झारखंड के बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति को योजना का लाभ नही मिल पा रहा है. राज्य में लगभग 30 से 40 हजार दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन नहीं मिल पा रहा है. इसी को लेकर प्रार्थी शेख अहमद अमन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया. उसी याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के उपरांत अदालत ने डीसी को एक सप्ताह में जांच कर शीघ्र बकाए का भुगतान करने का आदेश दिया है.

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