रांची: झारखंड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा (National Law University Security) पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया. अदालत ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नजदीक टीओपी निर्माण से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह की जाएगी.
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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस बिंदु पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जानकारी दी कि लॉ यूनिवर्सिटी परिसर में सुरक्षा को लेकर 24 घंटे पुलिस गश्ती वाहन की ड्यूटी लगाई गई है. यूनिवर्सिटी के आसपास लगातार गश्ती हो रही है. सुरक्षा के लिए गेट के साथ साथ अन्य जगहों पर 5 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है. इसके साथ ही बाउंड्री के पास जो मलबा था, उसे हटा लिया गया है. रिंग रोड से गर्ल्स हॉस्टल दिखता था, उसे बंद करने के लिए रिंग रोड के रेलिंग पर एस्बेस्टस सीट लगा दिया गया है, ताकि हॉस्टल बाहर से नहीं दिखे.
लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी की ओर से बताया गया कि एक जांच कमेटी गठित की गई है, जो हुई घटना की जांच कर रही है. यह कमेटी सोमवार को अपनी रिपोर्ट देंगी. इस रिपोर्ट के आने के बाद प्रबंधन आगे की कार्रवाई करेगी. हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि लॉ यूनिवर्सिटी के पास टीओपी बनाने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है. इससे संबंधित शपथ पत्र दाखिल कर बताए. कोर्ट को बताया गया कि टीओपी बनाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. इस प्रस्ताव को गृह विभाग को भेजा गया है.
रांची के कांके थाना क्षेत्र में स्थित लॉ यूनिवर्सिटी के कैंपस में कुछ दिन पहले एक सिरफिरा युवक दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गया था. अनजान युवक को देखकर हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने उसे बंधक बना लिया था. इस मामले की जानकारी छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को दी थी. प्रबंधन ने इस मामले की जानकारी कांके थाने की पुलिस को दी. जानकारी मिलने के बाद कांके थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बंधक बनाए गए युवक से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवक का नाम धीरेंद्र है और पिठौरिया का रहने वाला है.