रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर अवमाननावाद याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट (Hearing in Jharkhand High Court) में मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक की नियुक्ति शीघ्र प्रारंभ कर दी जाएगी. अदालत ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि यह कब तक पूरी कर ली जाएगी.
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वहीं अदालत ने सरकार से पूछा है कि अन्य संस्कृत संगीत विषय के शिक्षक की नियुक्ति कब तक की जाएगी. इस मामले में 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी.
न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में हुई सुनवाई
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के पूर्व के आदेश के आलोक में महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार गैर अनुसूचित जिले में हाई स्कूल के इतिहास और नागरिक शास्त्र विषय के शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू कर देगी. अदालत ने सरकार के इस मौखिक जवाब पर असंतुष्टि व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को लिखित शपथ पत्र अदालत में पेश करने को कहा है. जिसमें उन्हें यह बताने को कहा है कि वह किस तारीख तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लेंगे.