रांची: झारखंड के चाईबासा एवं अन्य जिलों में आयरन और खनन करने के लिए चर्चित शाह ब्रदर्स कंपनी की माइनिंग लीज सरकार के द्वारा रद्द किए जाने को लेकर हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सरकार को 6 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में झारखंड के चाईबासा सहित कई जिलों में आयरन और खनन करने वाली कंपनी शाह ब्रदर्स की माइनिंग लीज को रद्द किए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव एवं अन्य ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार को 6 सप्ताह का समय देते हुए अपना जवाब पेश करने को कहा है.