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विधायक ढुल्लू महतो की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, सभी पक्षों से मांगा जवाब

बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई जनवरी में तय की है. विधायक ढुल्लू महतो के चुनाव को पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

Hearing in Jharkhand High Court on petition challenging election of bjp MLA
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Nov 30, 2021, 7:03 PM IST

रांची: धनबाद के बाघमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई जनवरी में तय की है. कोर्ट ने पूर्व में रिटर्निंग पदाधिकारी से जवाब मांगा था. पदाधिकारी द्वारा कोर्ट में लिखित जवाब निश्चित समय में पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई. अदालत ने रिटर्निंग पदाधिकारी को जवाब से वंचित कर दिया है. साथ ही सभी पक्षों को इस बीच अदालत में जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को जानकारी दी गई कि अदालत के आदेशानुसार नोटिस तामील किया गया है और अखबारों के माध्यम से नोटिस प्रकाशित करवाया गया है. अदालत ने प्रार्थी के जवाब पर अपनी संतुष्टि जताई है. प्रार्थी की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि विधायक पर लगाए गए आरोप संबंधी जो दस्तावेज हैं. उसकी मूल प्रति अदालत में मंगाया जाए. विधायक ने जो नॉमिनेशन के समय दस्तावेज दिए हैं और नॉमिनेशन फॉर्म भरे हैं. उनकी मूल कॉपी भी अदालत में मंगाने का आग्रह किया.

विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई

बीजेपी विधायक की सदस्यता रद्द करने की अपील

विधायक और अन्य प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब और मूल दस्तावेज के लिए समय की मांग की. अदालत ने उनकी आग्रह को स्वीकार करते हुए मूल दस्तावेज सहित जवाब पेश करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है. मामले की विस्तृत सुनवाई जनवरी के प्रथम सप्ताह में की जाएगी. विधायक ढुल्लू महतो के चुनाव को पूर्व विधायक जलेश्वर महतो ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने विधायक पर गलत तरीके से जीत दर्ज करने का आरोप लगाया है. उनके नॉमिनेशन को ही रद्द करने की मांग की है. उनकी सदस्यता को भी रद्द करने की मांग की गई है. उन पर आरोप लगाया गया है कि अपने नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने के समय उन्होंने निर्वाचन आयोग को गलत जानकारी दी है. इसलिए इनका नॉमिनेशन रद्द करते हुए सदस्यता रद्द की जाए.

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