रांची:हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में 13 जिले को आरक्षित और 11 जिले को गैर आरक्षित किए जाने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के पूर्ण पीठ में चल रही सुनवाई शुक्रवार को पूरी हो गई. फिलहाल अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है. जल्द ही पूर्ण पीठ इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
दोनों पक्षों ने यह दावे किए
न्यायाधीश हरिश्चंद्र मिश्र, न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में सरकार की आरक्षण नीति को चुनौती देने वाली याचिका में सोनी कुमारी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने जो नियोजन नीति तैयार की है वह समानता के अधिकार के खिलाफ है. पूर्व में याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने इस नीति के तहत नियुक्ति करने पर रोक लगा दी थी. वहीं, सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि सरकार की बनाई गई नियोजन नीति सही है. इस लिए इस नियम के तहत नियुक्त किए गए शिक्षक की नियुक्ति को सही माना जाए.