झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

मिथुन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, झारखंड पुलिस में नियुक्ति की मांग पर दायर याचिका स्वीकृत

झारखंड पुलिस में मेडिकल अनफिट करार देकर नौकरी से वंचित करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता मिथुन कुमार मेडिकल रूप से फिट हैं, इस लिए इन्हें नियुक्त किया जाना उचित है, इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है.

Hearing in Jharkhand High Court on demand for appointment in police, news of jharkhand High Court , news of jharkhand police, पुलिस में नियुक्ति की मांग पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, झारखंड हाई कोर्ट की खबरें, झारखंड पुलिस की खबरें
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Aug 5, 2020, 8:00 PM IST

रांची:झारखंड पुलिस में मेडिकल अनफिट करार देकर नौकरी से वंचित करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका को स्वीकृत कर लिया है. साथ ही उन्हें नियुक्त करने को कहा है.

देखें पूरी खबर
याचिका स्वीकृतझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मेडिकल अनफिट करार देते हुए नौकरी से वंचित करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूर्व में पूरी कर ली गई थी. उसी मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता मिथुन कुमार मेडिकल रूप से फिट हैं, इसलिए इन्हें नियुक्त किया जाना उचित है, इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है. पूर्व में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया था कि हाई कोर्ट के आदेश पर नियुक्ति प्रक्रिया के बाद फिर से मेडिकल बोर्ड का गठन कर मेडिकल जांच की गई थी, जिसमें इन्हें सही पाया गया था, अदालत ने उन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया है.

ये भी पढ़ें-राम मंदिर निर्माण के बाद ही टूटेगा मौन व्रत, 30 वर्ष से मौन हैं सरस्वती

याचिका दायर कर की थी नियुक्ति की मांग
बता दें कि याचिकाकर्ता मिथुन कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की थी, उस याचिका पर पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सुनाते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को सही करार देते हुए स्वीकृत कर लिया है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details