रांची:झारखंड पुलिस में मेडिकल अनफिट करार देकर नौकरी से वंचित करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका को स्वीकृत कर लिया है. साथ ही उन्हें नियुक्त करने को कहा है.
मिथुन कुमार को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, झारखंड पुलिस में नियुक्ति की मांग पर दायर याचिका स्वीकृत
झारखंड पुलिस में मेडिकल अनफिट करार देकर नौकरी से वंचित करने के सरकार के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. बता दें कि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता मिथुन कुमार मेडिकल रूप से फिट हैं, इस लिए इन्हें नियुक्त किया जाना उचित है, इनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया गया है.
झारखंड हाई कोर्ट
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याचिका दायर कर की थी नियुक्ति की मांग
बता दें कि याचिकाकर्ता मिथुन कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियुक्ति की मांग की थी, उस याचिका पर पूर्व में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया गया था. उसी आदेश को सुनाते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को सही करार देते हुए स्वीकृत कर लिया है.