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अग्रवाल बंधु हत्याकांडः आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका पर 26 अगस्त को होगी सुनवाई - Accused Lokesh's bail plea

रांची के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए समय दे दिया है.

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अग्रवाल बंधु हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश को झारखंड हाई कोर्ट से मिला समय

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Published : Aug 16, 2021, 1:43 PM IST

रांचीः राजधानी के चर्चित अग्रवाल बंधु हत्याकांड (agarwal brothers murder case) के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की ओर से समय की मांग की गई, ताकि याचिका से जुड़े कुछ दस्तावेज को सौंप सके. अदालत ने याचिकाकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए समय दे दिया है. अब जमानत याचिका पर 26 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या करने के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जमानत से संबंधित कुछ आवश्यक दस्तावेज अदालत में पेश करना है. इसको लेकर अदालत से दो सप्ताह के समय की मांग की. इसके साथ ही सरकारी अधिवक्ता से सहमति मांगी गई. इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ता को अपना दस्तावेज पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दे दिया.

जानकारी देते अधिवक्ता

वर्ष 2018 में हुई थी हत्या

बता दें कि महेंद्र अग्रवाल और हेमंत अग्रवाल की हत्या मार्च 2018 में गोली मारकर कर दी गई थी. व्यवसाई से रुपये छीनने के दौरान हत्या की गई थी. मामले के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी के अलावे एमके सिंह, धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह और शंकर को आरोपी बनाया गया है. लोकेश चौधरी ने अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट में दायर की थी. यह याचिका खारिज होने के बाद लोकेश चौधरी ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था. इसके बाद लोकेश ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की, जो खारिज हो गया है. अब हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई है, जिसपर 26 अगस्त को सुनवाई होगी.

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