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7वीं सिविल सर्विसेज परीक्षा मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, जेपीएससी से मांगा जवाब - Jharkhand News

सातवीं सिविल सर्विसेज परीक्षा मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने जेपीएससी से चार हफ्ते मे जवाब मांगा है.

Jharkhand High Court
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Published : Jul 18, 2022, 9:22 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सातवीं जेपीएससी सिविल सर्विसेस परीक्षा के अभ्यथियों के मार्क्स एवं मॉडल उत्तर पुस्तिका आदि जारी नहीं करने को लेकर एवं अन्य की रिट याचिका की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने मामले में जेपीएससी से चार सप्ताह में जवाब मांगा.

प्रार्थी की ओर से अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि सातवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट 31 मई 2022 को जारी हुआ. लेकिन अबतक न तो कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ और न ही किस अभ्यर्थी को कितने मार्क्स मिले हैं, इसकी जानकारी दी गयी है. इसके अलावा मॉडल उत्तर पुस्तिका जारी नहीं हुआ है और अभ्यथियों को अपनी उत्तरपुस्तिका देखने का मौका नहीं मिल सका है.

इस प्रकार पहली बार जेपीएससी ने रिजल्ट जारी होने के कई सप्ताह बाद भी अभ्यथियों का मार्क्स जारी नहीं किया है. जेपीएससी द्वारा राज्य सरकार को उनके नाम की अनुशंसा कर दिये जाने के बाद भी अभ्यर्थी नहीं जानते की उन्हें कितने नंबर आये हैं. जबकि जेपीएससी के खुद के वर्ष 2015 के कार्यालय आदेश में कहा गया है कि जेपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का नंबर, कट ऑफ मार्क्स आदि जारी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जेपीएससी की ओर से संजय पिपरवाल ने पैरवी की.

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