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रिम्स डॉक्टरों के प्रोन्नति का रास्ता साफ, झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका - झारखंड हाई कोर्ट की खबरें

रिम्स के डॉक्टरों की प्रोन्नति को तत्काल रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. बता दें कि सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन की ओर से बताया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अनुकूल प्रोन्नति दी जा रही है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा. जिसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.

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झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jul 11, 2020, 6:02 AM IST

रांची: रिम्स के डॉक्टरों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है. रिम्स के डॉक्टरों की प्रोन्नति को तत्काल रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद और रिम्स के जवाब को देखते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया है.

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रोक लगाना उचित नहीं
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में रिम्स डॉक्टरों की प्रोन्नति पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान रिम्स के पक्ष को देखते हुए अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है. अब रिम्स के डॉक्टरों के प्रोन्नति का रास्ता साफ हो चुका है. सुनवाई के दौरान रिम्स प्रशासन की ओर से बताया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम के अनुकूल प्रोन्नति दी जा रही है, इसलिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा.

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अदालत ने खारिज की याचिका
बता दें कि याचिकाकर्ता डॉक्टर स्मिथ एम पाॅल एक्का और अन्य की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स के डॉक्टरों की प्रोन्नति पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान रिम्स के जवाब को देखते हुए अदालत ने याचिका खारिज कर दिया है.

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