रांची: झारखंड सरकार में मंत्री रहे रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी संतोष सिंह मुंडा उर्फ टिपरू वर्मा की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए के जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए आरोपी की अपील याचिका को खारिज कर दिया है.
अपील याचिका पर सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में चर्चित पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपी संतोष मुंडा उर्फ टिपरू वर्मा की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीश अपने-अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एनआईए की जवाब पर अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए आरोपी की अपील याचिका को खारिज कर दिया है.
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याचिका खारिज
रमेश सिंह मुंडा की बुंडू के एक स्कूल में एक कार्यक्रम में हत्या हो गई थी. परिजन के गुहार पर मामले की जांच एनआईए को दी गई है. उसी में संतोष सिंह मुंडा उर्फ टिपरू वर्मा को भी आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में संतोष सिंह मुंडा ने हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.