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JVM बागी विधायकों के मामले में HC में सुनवाई, कोर्ट ने चार सप्ताह का दिया समय - झारखंड हाईकोर्ट

दलबदल मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुजीत प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. बागी छह में से चार विधायकों की उपस्थिति के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया. कोर्ट ने आग्रह को मानते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

झारखंड हाईकोर्ट

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Published : May 10, 2019, 4:47 PM IST

रांची: दलबदल मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीश सुजीत प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत से बाकी बचे चार विधायकों की उपस्थिति के लिए चार सप्ताह का समय मांगा गया.

JVM बागी विधायकों के मामले में HC में सुनवाई

चार सप्ताह का समय
वहीं, कोर्ट ने आग्रह को मानते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी. पूर्व के सुनवाई के दौरान विधायक आलोक चौरसिया और मंत्री रणधीर सिंह के अधिवक्ता के द्वारा कोर्ट में उपस्थिति हुई थी. इस दौरान चार विधायकों की उपस्थिति के लिए समय निर्धारित की गई थी. सुनवाई के दौरान अदालत से समय की मांग की गई. मामले की अगली सुनवाई के दौरान अमर कुमार बाउरी, जानकी यादव, गणेश गंझू और नवीन जायसवाल की उपस्थिति होगी.

स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती
दलबदल मामले में विधानसभा स्पीकर दिनेश उरांव के फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. याचिका में कहा गया है कि झारखंड विकास मोर्चा के सभी छह विधायकों ने संविधान और राजनीतिक मर्यादाओं को तोड़ते हुए भाजपा की सदस्यता ले ली थी. छह विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. इसी दलबदल मामले में स्पीकर के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

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छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था
बता दें कि वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद फरवरी 2015 में झारखंड विकास मोर्चा के छह विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था. उन विधायकों में आलोक चौरसिया, अमर बाउरी, रणधीर सिंह, जानकी यादव, गणेश गंझू और नवीन जायसवाल के नाम शामिल हैं.

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