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गुटखा पर प्रतिबंध की मांग याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - गुटखा पर प्रतिबंध

गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से पान मसाला और जर्दा दोनों बाजार में उपलब्ध होने पर सवाल किए हैं. अदालत ने पूछा है कि प्रतिबंध लगाने के बाद भी इसपर सरकार की ओर से रोक क्यों नहीं लगायी गयी है? गुटखा रोकने के बाद इससे हो रहे रोग में कितनी कमी आई है? इसी पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

Hearing in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

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Published : Dec 4, 2020, 7:51 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में गुटखा पर प्रतिबंध को लेकर दायर फरियाद फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को अद्यतन रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही इसको रोकने के लिए पूर्णतया रोक लगाने के लिए क्या योजनाएं बनाई गई है? उस पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. साथ ही सरकार द्वारा इस पर रिसर्च किया गया है कि नहीं इस पर भी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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जानकारी के अनुसार फरियाद फाउंडेशन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर अदालत से गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है. उन्होंने बताया था कि राज्य सरकार के गुटखा पर प्रतिबंध लगाने के बाद भी शहर में धड़ल्ले से गुटखा बिक रहा है. इसी मामले में अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को पुनः जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई जनवरी माह में होगी.

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