झारखंड

jharkhand

By

Published : Mar 24, 2021, 7:14 PM IST

ETV Bharat / city

रांचीः रिम्स ट्यूटर्स नियुक्ति मामले पर हाईकोर्ट में 7 अप्रैल को होगी विस्तृत सुनवाई

रांची के रिम्स में नियुक्त हुए ट्यूटर्स को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस की अदालत में सुनवाई हुई. मामले की विस्तृत सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.

Hearing in high court on RIMS tutors appointment case in ranchi
झारखंड हाई कोर्ट

रांची:रिम्स में नियुक्त हुए ट्यूटर्स को हटाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में यह सुनवाई हुई.

देखें पूरी खबर

रिम्स के जवाब पर प्रार्थी ने अपना प्रत्युत्तर अदालत में पेश किया लेकिन रिकॉर्ड पर नहीं आने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है. इस संबंध में डाॅ रेखा शर्मा की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका में रिम्स की नई नियमावली को चुनौती दी गई है.

ये भी पढ़ें-न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना हो सकते हैं भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश

वर्ष 2014 में रिम्स ने नियुक्ति के लिए नई नियमावली लागू की है. नियमावली में ट्यूटर पद पर सिर्फ 3 साल तक कार्य करने का प्रावधान किया गया है. इसके बाद रिम्स में पहले से नियुक्त सभी ट्यूटर्स को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरान डाॅ रेखा शर्मा की ओर से अदालत को बताया गया कि ट्यूटर पद पर उनकी नियुक्ति वर्ष 2007-08 में हुई है. इसलिए उनपर रिम्स की नई नियमावली लागू नहीं होगी. इसके बाद पूर्व में अदालत ने रिम्स के ट्यूटर्स को हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details