रांची: चतरा अम्रपाली प्रोजेक्ट से जुड़े टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से एनआईए के जवाब पर अपनी प्रतिउत्तर पेश करने के लिए अदालत से समय की मांग की गई. अदालत ने प्रार्थी की आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की प्रतिउत्तर आने के बाद मामले पर आगे की सुनवाई की जाएगी.
टेरर फंडिंग आरोपी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, जवाब पेश करने का दिया निर्देश - झारखंड हाई कोर्ट की खबर
झारखंड हाई कोर्ट में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रार्थी की आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
![टेरर फंडिंग आरोपी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, जवाब पेश करने का दिया निर्देश hearing on petition of accused in terror funding case in jharkhand high court](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-11019605-847-11019605-1615814698170.jpg)
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टेरर फंडिंग मामले की जांच एनआईए की ओर से की जा रही है. एनआईए ने मामले में महेश अग्रवाल को आरोपी बनाया है. महेश अग्रवाल ने एनआईए की ओर से लगाए गए आरोप को गलत बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में एनआईए ने मामले में जवाब पेश करने के लिए समय लिया था. हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में एनआईए ने मामले में अपना जवाब पेश किया है. अब एनआईए के जवाब पर प्रार्थी की ओर से अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया है. प्रार्थी के जवाब आने के बाद मामले में आगे सुनवाई की जाएगी.