झारखंड

jharkhand

जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई, आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

By

Published : Jul 14, 2020, 7:45 PM IST

मंगलवार को जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी मामले के आरोपी तबरेज आलम की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी गई है. बता दें कि आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए 6 जनवरी 2020 को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

Hearing in Civil Court Ranchi in case of fraud related to land purchase, news of Civil Court ranchi, Hearing in Land trading case in Civil Court Ranchi, जमीन खरीद-फरोख्त मामले में सिविल कोर्ट रांची में सुनवाई, जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सुनवाई, सिविल कोर्ट रांची की खबरें
सिविल कोर्ट रांची

रांची: जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी के मामले के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई.


जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी मामले में सुनवाई
अपर न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत ने मंगलवार को जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े धोखाधड़ी मामले के आरोपी तबरेज आलम की अग्रिम जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी. आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में पुंदाग निवासी अब्दुल साबिर ने 2018 में शिकायतवाद संख्या 3347/18 के तहत मुकदमा दर्ज किया था.

ये भी पढ़ें-निशिकांत दुबे की पत्नी को सरयू राय का क्लीन चिट, कहा- राजनीतिक द्वेष से किसी तरह की कार्रवाई सही नहीं

'झूठा केस किया गया है'
याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि झूठा केस किया गया है. अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाए. इसका विरोध शिकायतकर्ता के वकील ने किया. अदालत से अनुरोध किया कि आरोपों को देखते हुए अग्रिम जमानत देने लायक नहीं है. कोर्ट ने सुनवाई में पाया कि दोनों के बीच मध्यस्थता भी फेल है. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. आरोपी ने अपनी गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए 6 जनवरी 2020 को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details