झारखंड

jharkhand

ETV Bharat / city

6ठी जेपीएससी परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से किया इनकार - न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में छठी जेपीएससी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Hearing in 6th JPSC case in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

By

Published : Aug 5, 2020, 5:54 PM IST

रांची: छठी जेपीएससी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने सुनवाई के दौरान नियुक्ति प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार की रोक लगाने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई करने का आदेश दिया है.

देखिए पूरी खबर

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश डॉ. एसएन पाठक की अदालत में छठी जेपीएससी के रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से मामले पर सुनवाई की. वहीं, जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पीपरवाल और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद किसी भी प्रकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि इस मामले में कई याचिकाएं दायर हैं. सभी की सुनवाई एक साथ की जाएगी.

ये भी पढे़ं:बोकारो: संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर मिली बीजेपी नेता की लाश, जांच में जुटी पुलिस

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जेपीएससी को नियमानुसार सभी विषय में अलग-अलग क्वालीफाइंग मार्क्स तय करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सभी को जोड़कर क्वालीफाइंग मार्क्स तय किया है, जो कि गलत है. जेपीएससी की ओर से बताया गया कि सरकार के आदेश के आलोक में जेपीएससी ने सभी विषयों को जोड़कर क्वालीफाइंग मार्क्स तय किया है. बता दें कि याचिकाकर्ता मुकेश कुमार ने छठी जेपीएससी के रिजल्ट को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि चुकी इस मामले में कई याचिका दायर की गई हैं. इसलिए सभी मामले की सुनवाई एक साथ होगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details