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होटल, मॉल, रेस्टोरेंट संचालन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश, जानें कैसी होगी व्यवस्था - रांची में खुलेंगे सभी मॉल और रेस्टोरेंट

रांची में कोरोना काल में होटल, मॉल, रेस्टोरेंट संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

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जिला प्रशासन की बैठक

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Published : Aug 29, 2020, 10:46 PM IST

रांची: वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए केंद्र की ओर से जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने भी निर्देश जारी किए हैं. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के पत्र के आलोक में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर शनिवार को सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अपर जिला अखलेश कुमार सिन्हा ने होटल एसोसिएशन, मॉल रेस्टोरेंट और चेंबर ऑफ कॉमर्स के संचालकों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

दिशा-निर्देश

कलेक्ट्रेट के उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक में सभी को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन का निर्देश दिया गया है. होटल एसोसिएशन, मॉल, रेस्टोरेंट्स संचालकों को संक्रमण से बचाव के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस संबंध में पदाधिकारियों ने दिशा-निर्देश दिए हैं.

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मुख्य रूप से दिए गए दिशा-निर्देश

1. सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों के थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना, जिनका बॉडी टेंपरेचर नॉर्मल से ज्यादा है, उन्हें प्रवेश से रोकना.

2. एक समय में दुकान में 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा.

3. दुकान में काम करने वाले कर्मचारी और आने वाले ग्राहक मास्क का इस्तेमाल करेंगे.

4. सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से अनुपालन किया जाएगा.

5. कर्मचारी दस्ताने का उपयोग करेंगे, सभी जगह सेनेटाइजर की व्यवस्था होगी.

हर दिन अलग-अलग स्थानों पर जांच अभियान
रांची जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न दुकानों और प्रतिष्ठानों में कोविड-19 के शर्तों के अनुपालन को लेकर उपायुक्त के निर्देश पर लगातार सघन जांच किया जा रहा है. शर्तों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नोटिस देकर कार्रवाई भी की जा रही है. जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम हर दिन अलग-अलग स्थानों पर जांच अभियान चला रही है.

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