रांचीः झारखंड में कोर्ट फीस बढ़ाए जाने के बाद उपजे विवाद(GOVERNOR TO INTERVENE IN COURT FEE HIKE MATTER ) और इसकी गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल ने बिल पर दोबारा विचार करने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित करने का फैसला लिया है. राजभवन की ओर से बताया गया कि कोर्ट फीस (झारखंड संशोधन अधिनियम) को 22 दिसंबर 2021 को विधानसभा से पारित कराया गया था. इसपर 11 फरवरी 2022 को राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त हुआ था. लेकिन गजट प्रकाशित होने के बाद से कोर्ट फीस को लेकर जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है.
राजभवन के पास भी कई आवेदन आये. 22 जुलाई 2022 को झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने भी राजभवन को आवेदन दिया. आग्रह किया गया कि राज्यपाल इस मामले में राज्य सरकार को कोर्ट फीस में हुई बढ़ोतरी को वापस लेने को कहें. राजभवन का मानना है कि आदिवासी समाज के हित को देखते हुए इस पर पुनर्विचार करना जरूरी है.