रांची: झारखंड में हिट एंड रन के दौरान किसी की मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को बतौर मुआवजा चार लाख रु दिए जाएंगे. सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने इस बाबत घोषणा की है. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2022 से भारत सरकार ने हिट एंड रन मामले में मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है. इसे देखते हुए राज्य सरकार ने भी अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को 2 लाख रु देने का फैसला लिया है. इसलिए अब हिट एंड रन मामले में जान गंवाने पर पीड़ित परिवार को कुल 4 लाख रु का मुआवजा मिलेगा.
सड़क दुर्घटना में जान जाने पर पीड़ित परिवार को मिलेगा चार लाख, सदन में सरकार ने की घोषणा - हिट एंड रन के पीड़ित को मुआवजा
झारखंड में सड़क हादसे में किसी की मृत्यु होने पर अब सरकार पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा देगी. बीजेपी विधायक राज सिन्हा के सवालों का जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में इस बारे में घोषणा की है.
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बीजेपी विधायक राज सिन्हा ने पूछा था सवाल:दरअसल, भाजपा विधायक राज सिन्हा ने इस प्रश्न को उठाया था . उन्होंने सरकार से आग्रह किया था कि वर्तमान में हिट एंड रन मामले में घायल होने पर राज्य सरकार 12500 रु और जान जाने पर 25000 रु.देती है. जबकि किसी के तालाब में डूबने या सांप के काटने पर जान जाने के बाद पीड़ित परिवार को 4 लाख का मुआवजा मिलता है. ऐसे में सरकार को समझना चाहिए कि हिट एंड रन मामले में भी किसी की जान जाती है तो परिवार को क्षति होती है. जवाब में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में पिछले 5 वर्षों में 548 पीड़ित परिवारों को पूर्व में तय मुआवजा राशि दी गई है. इस बीच भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है कि 1 अप्रैल 2022 से हिट एंड रन मामले में जान गंवाने पर दो लाख का मुआवजा मिलेगा.
हिट एंड रन के पीड़ित को मुआवजा:इसपर राज सिन्हा ने कहा कि यह तो केंद्र सरकार की तरफ से सहायता की बात हुई. अब राज्य सरकार को भी तय करना चाहिए. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अब उनकी सरकार भी अपनी तरफ से पीड़ित परिवार को दो लाख का मुआवजा देगी. इस लिहाज से पीड़ित परिवार को कुल 4 लाख का मुआवजा मिलेगा.