रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया है. मामले की सुनवाई न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में हुई. अदालत ने सुनवाई के बाद हजारीबाग के निचली अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए पूर्व मंत्री के दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया और सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है.
क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर की गई थी
पूर्व कृषि मंत्री सह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव ने हजारीबाग लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दायर किया था. पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को हजारीबाग लोअर कोर्ट के द्वारा स्पेल फैक्ट्री (रूंगटा) कंपनी से रंगदारी मांगने के मामले पर ढाई साल की सजा सुनाई है. मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्रिमिनल रिवीजन याचिका को खारिज कर सजा को बरकरार रखने का आदेश दिया है.