रांची: आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता झारखंड के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी दोनों को दोबारा सलाखों के पीछे भेज दिया गया. हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद सीबीआई ने दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया और रांची सिविल कोर्ट के सीबीआई कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया. अब सीबीआई कोर्ट से मिली सजा को पूरा करने के लिए जेल में ही रहना पड़ेगा.
साल 2016 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी के अलावा उनके भाई को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा और 50 -50 हजार का जुर्माना लगाया था. इस फैसले के खिलाफ हरिनारायण राय और उनके परिवार हाई कोर्ट में अपील याचिका दायर कर चुनौती दी थी, जिसको हाई कोर्ट ने बीते 4 नवंबर को खारिज कर दिया था. हाई कोर्ट से झटका के बाद भी इस मामले के सभी आरोपी कोर्ट के समक्ष सरेंडर नहीं हुए तो सीबीआई टीम ने हरिनारायण राय और उनकी पत्नी को दुमका से गिरफ्तार कर रांची लाया और कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया.
पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनके परिवार पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपया आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. जो साल 2008 का है. इस मामले को सीबीआई ने साल 2012 में टेकओवर करते हुए जांच शुरू की. सीबीआई के जांच में हरिनारायण राय और उनके परिवार के द्वारा दिए गए संपत्ति के ब्यौरा से 94 फीसदी अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला सामने आया. हरिनारायण राय के अधिवक्ता ने कहा न्यायालय के फैसले पर सीबीआई ने अपना काम किया है. संविधानिक अधिकार के मुताबिक अब भी सर्वोच्च न्यायालय में जाने का रास्ता बचा हुआ है. लिहाजा, बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
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झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कैबिनेट में मंत्री रहे कई लोगों के खिलाफ सीबीआई ईडी ने शिकंजा कसा है. आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत मंत्री एनोस एक्का, भानु प्रताप शाही के अलावा कई मंत्री आज भी कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं.