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आय से अधिक संपत्ति मामलाः पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को किया रद्द - पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाई कोर्ट से राहत

आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को रद्द कर दिया है. अब पूर्व मंत्री को 90 दिन का पैरोल मिलेगा.

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हाई कोर्ट और एनोस एक्का

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Published : Aug 17, 2021, 4:52 PM IST

रांचीः तत्कालीन मधु कोड़ा कैबिनेट में मंत्री रहे एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को रद्द कर दिया है. अब पूर्व मंत्री को 90 दिन का पैरोल मिलेगा.

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झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील सुनने और राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद यह माना कि जेल आईजी की ओर से पैरोल की अवधि जो घटाई गई है उसे गलत माना है, हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को रद्द कर दिया है. अब पूर्व मंत्री को 90 दिन का पैरोल मिलेगा. पूर्व मंत्री ने जेल आईजी के पैरोल की अवधि घटाने जाने को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.

जानकारी देते अधिवक्ता

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने पैरोल घटाने के जेल आईजी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उसी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पैरोल दिया गया था, इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए.

इसी बीच जेल आईजी ने एक पत्र जारी कर कहा कि उनकी पैरोल की अवधि कम कर दी गयी है, अब 60 दिनों का ही पेरोल होगा, इसलिए वो सरेंडर करें. अदालत को बताया कि जेल आईजी का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए आदेश दिया है कि प्रोविजनल बेल और पैरोल पर निकले कैदियों को अगले आदेश तक वापस नहीं बुलाया जाए, पर जेल आईजी ने इस आदेश के खिलाफ आदेश जारी किया है.

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जेल आईजी की ओर से पैरोल घटाए जाने संबंधी जारी आदेश गलत है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए. राज्य सरकार की ओर से शपथ-पत्र के माध्यम से जवाब पेश किया गया. याचिकाकर्ता के पक्ष सुनने और राज्य सरकार के जवाब देखने के बाद अदालत ने जेल आईजी के आदेश को गलत मानते हुए उसे रद्द कर दिया है.

इससे पहले पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 90 दिन का पैरोल दिया गया. उस आदेश पर वो जेल से बाहर हैं, पर अचानक जेल आईजी ने पूर्व मंत्री के पैरोल की अवधि को घटाने का पत्र जारी कर उन्हें अदालत में सरेंडर करने को कहा. जेल आईजी के इसी आदेश को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उस पर सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल आईजी के आदेश को रद्द कर दिया है.

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