रांचीः तत्कालीन मधु कोड़ा कैबिनेट में मंत्री रहे एनोस एक्का को आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को रद्द कर दिया है. अब पूर्व मंत्री को 90 दिन का पैरोल मिलेगा.
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झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई सुनवाई हुई. इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता की दलील सुनने और राज्य सरकार के जवाब को देखने के बाद यह माना कि जेल आईजी की ओर से पैरोल की अवधि जो घटाई गई है उसे गलत माना है, हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को रद्द कर दिया है. अब पूर्व मंत्री को 90 दिन का पैरोल मिलेगा. पूर्व मंत्री ने जेल आईजी के पैरोल की अवधि घटाने जाने को लेकर हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने पैरोल घटाने के जेल आईजी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उसी याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दौरान एनोस एक्का के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 31 मई को उन्हें 90 दिनों का पैरोल दिया गया था, इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए.