रांची: रातू थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप मामले में तीन महीने के भीतर ही कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने सभी पांच आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है (Five accused in Ranchi gang rape case acquitted). पीड़िता ने एफआईआर में कहा था कि रात को घर जाते वक्त कार सवार पांच युवकों ने उसे अगवा कर दुष्कर्म किया था.
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रांची में हुए गैंगरेप के इस मामले की सुनवाई पोक्सो कोर्ट के विशेष जज सह अपर न्याययायुक्त आसिफ इकबाल की कोर्ट में चल रही थी. अभियोजन पक्ष की ओर से 8 लोगों की गवाही हुई, लेकिन बचाव पक्ष की तरफ से कोई गवाही नहीं हुई थी. ऐन वक्त पर पीड़िता ने आरोपी युवकों की संलिप्तता से इंकार कर दिया. इसी आधार पर कोर्ट ने मयंक कुमार, अकाश कुमार, सचिन पांडे, विशाल कुमार और हर्ष कुमार को बरी कर दिया.
आपको बता दें कि करीब 3 माह पहले रातू थाना क्षेत्र में यह घटना घटी थी. पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया है था कि उसके साथ पहले चलती कार में सामुहिक दुष्कर्म किया गया. इसके बाद दलादली चौक के पास सड़क किनारे रोककर जबरन दुष्कर्म कर रहे थे, इस दौरान उन लोगों ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी. वे आपस में बात कर रहे थे कि इसे मार देना चाहिए. पुलिस नहीं पहुंचती तो उसकी हत्या कर दी जाती.
लिफ्ट देने के नाम पर कार में जबरन बैठाया: पीड़िता ने बताया कि वह बुधवार की रात करीब साढ़े दस बजे पुराने विधानसभा के पास एक शादी पार्टी में शामिल होने के बाद जगन्नाथपुर इलाके स्थित अपने घर लौट रही थी. इस दौरान सेक्टर टू मार्केट के पास एक कार खड़ी थी, जिसमें कुछ लोग बैठे थे. उन लोगों ने पूछा कहां जा रही हो, चलो तुमको घर छोड़ देते हैं. उसने कार में बैठने से इनकार कर दिया. इसी बीच दो अपराधियों ने उसे खींचकर जबरन कार में बैठा लिया. जिसके बाद उसने शोर मचाया लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया. कार के पीछे की सीट पर दो आरोपी उसे पकड़कर बैठ गए. वहीं एक अगली सीट पर और दूसरा ड्राइविंग कर रहा था. इस दौरान चलती कार में उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. इसके बाद एक सुनसान जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी और वहां भी कार में सवार पांच अपराधियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया.