रांची: जिले के चर्च रोड के जाफरिया मस्जिद से मोहर्रम का मातमी जुलूस निकाला गया. इसे लेकर दंडाधिकारी राकेश वर्मा के आवेदन पर केस दर्ज किया गया है. इसमें नामजदों के अलावा 40 से 50 लोगों को आरोपित बनाया गया है.
दंडाधिकारी को इस बात की जानकारी मिली कि जुलूस में मौलाना तहजीबबुल हसन, अंजुमन कॉलोनी निवासी नवाब, नन्हे, मल्लाह टोली निवासी नेहाल, कलाल टोली निवासी हैदर, जिसान सहित अन्य लोग धार्मिक जुलूस में शामिल हुए. नामजदों के अलावा 40 से 50 लोगों को आरोपित बनाया गया है.
जुलूस निकालने की मनाही के बावजूद जुटाई भीड़
प्राथमिकी के अनुसार विभिन्न मोहर्रम कमेटी से निर्णय लिया गया था कि मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार का कोई धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाएगा. इसके बावजूद धार्मिक जुलूस निकाला गया. इसी आरोप में सभी के खिलाफ और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
इन धाराओं के तहत दर्ज किया गया केस
आईपीसी की धारा 188 ( सरकारी आदेश की अवहेलना) 269, 270, 271 (संक्रमण फैलाने) और 34 के तहत लोअर बाजार थाने में केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है. नामजदों के अलावा अज्ञात आरोपियों की पुलिस पहचान कर रही है.