रांची: रांची पुलिस ने मरकज से जुड़े 18 लोगों पर बड़ी कार्रवाई की है. दिल्ली तबलीगी मरकज में शामिल होकर रांची पहुंचने वाले विदेशियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. इन 18 लोगों पर सीआरपीसी एक्ट, नेशनल डिजास्टर एक्ट, फॉरेन संक्रमण एक्ट के तहत केस किया गया दर्ज. ये सभी लोग तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे थे. हिंदपीढ़ी के दो मस्जिदों में मिले थे, ये सभी विदेशी नागरिक हैं, इनके खिलाफ हिंदपीढ़ी थाने में मामला दर्ज किया गया है.
मरकज पर बड़ी करवाई: रांची में 17 विदेशी सहित 18 पर एफआईआर दर्ज - तबलीगी जमात से लौटे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
20:44 April 09
रांची में दर्ज हुई FIR
एक स्थानीय पर भी एफआईआर
जिन लोगो के खिलाफ एफ आई आर दर्ज की गई है उनमें वो स्थानीय नागरिक भी शामिल है जिसने विदेशी जमात में शामिल चार महिलाओं को शेल्टर दे रखा था. विदेशियों के खिलाफ टूरिस्ट वीजा पर भारत देश में आकर धर्म प्रचार करने, लॉकडाउन का उल्लंघन सहित अन्य आराेपों में केस दर्ज किया गया है. हिंदपीढ़ी थाना के सब इंस्पेक्टर बाजो रजक के आवेदन पर एफआइआर दर्ज की गई है.
एफआईआर में क्या है
कोतवाली डीएसपी अजीत कुमार विमल ने बताया कि बीते 30 अप्रैल काे हिंदपीढ़ी बड़ी मस्जिद और मदीना मस्जिद में चार विदेशी महिला सहित 13 विदेशियों के ठहरने की सूचना पर पुलिस-प्रशासन की टीम वहां पहुंची थी. वहां पुलिस को जानकारी मिली के दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर सभी रांची आए हैं. इनमें पुरुष सदस्य बड़ी मस्जिद (झारखंड के मरकज) और मदीना मस्जिद में आकर बिना प्रशासन को सूचना दिए और बिना मेडिकल कराए ठहरे थे. वहां पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम ने सभी को मेडिकल निगरानी के लिए क्वॉरंटाइन करते हुए खेलगांव स्थित आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया. ब्लड सैंपलिंग में एक महिला का रिपोर्ट कोरोनो पॉजिटिव पाया गया.
वीजा सत्यापन में मिला उल्लंघन
एफआइआर में कहा गया है कि सभी विदेशियों के पासपोर्ट और विजा सत्यापन में उल्लंघन पाया गया. सभी के वीजा टूरिस्ट कैटेगरी की है. इसके बावजूद रांची आकर बिना पुलिस-प्रशासन को सूचना दिए मस्जिद में छिपकर रह रहे थे. वहीं, से लोगों को एकत्रित कर धर्म प्रचार करने में जुटे थे.
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लॉकडाउन के बावजूद चल रहा था धर्म प्रचार
एफआइआर आवेदन में कहा गया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. पूरे शहर में धारा 144 लागू था, सार्वजिनक रूप से इसका प्रचार किया गया था. इसके बावजूद विदेशी नागरिक सरकार के आदेश का उल्लंघन कर धर्म प्रचार में लगे थे. लोगों को एकत्र किया जा रहा था.
इन्हें बनाया गया है नामजद आरोपी
नामजद विदेशी आरोपितों में युनाइटेड किंगडम निवासी काजी दिलवर हुसैन, जाहिद कबीर, महासिन अहमद, अफ्रीका के गांबिया निवासी फारिमांग, शिफोन हुसैन, होलैंड के शिफुल इस्लाम, वेस्ट इंडीज निवासी फारूक अल्बर्ट खान, नदीम खान, मूसा जाल्लव, मलेशिया निवासी महाजिर बिन खामिश, नौर रशीदा, नौर कमरूज्जमां, शीती आयशा, मो. शफीक बिन मतीशा, नौर हयाती, मोहम्मद अजीम और कोरोना पॉजिटिव पाई गई महिला शामिल हैं. जबकि इन विदेशी चार महिलाओं को अपने घर में रखने वाले हाजी मेराज को भी आरोपित बनाया गया है.
इन धाराओं पर दर्ज किया गया है केस
आइपीसी 188, 269, 270, 271, एपिडेमिक डिजीज एक्ट की सेक्शन बी, द फॉरेन एक्ट 1946 की धारा 13/14 (बी)-(सी) और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है.