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निजी स्कूलों में BPL बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर, जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश

राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है. मामले को लेकर तमाम जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है. बीपीएल नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी.

education department serious about enrollment of bpl children in ranchi
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद

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Published : Dec 22, 2020, 12:20 PM IST

रांची: राज्य के निजी स्कूलों में बीपीएल बच्चों के नामांकन के लिए 15 जनवरी से आवेदन मांगे गए हैं. राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित बच्चों को नामांकन देना अनिवार्य है. इसी के तहत 22 फरवरी तक खाली सीट भरने की सेकेंड लिस्ट जारी कर दी जाएगी और बच्चों का नामांकन हो सकेगा.

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अब तक राज्य सरकार के पास राइट टू एजुकेशन के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों के नामांकन को लेकर कोई डेटा उपलब्ध नहीं है. बार-बार निजी स्कूलों को इसे लेकर निर्देश दिए जाने के बावजूद निजी स्कूलों की ओर से इस दिशा में कोई पहल नहीं की गई है. जबकि ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित 25 फीसदी सीट पर नामांकन लेना अनिवार्य है. इस सेशन से सरकार इस दिशा में गंभीर भी दिख रही है. विभाग के प्रधान सचिव की ओर से मामले को लेकर तमाम जिला शिक्षा अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है.

गाइडलाइन के तहत होगी नामांकन की प्रक्रिया
शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के तहत बीपीएल नामांकन की प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होगी. आवेदन देने की अंतिम तारीख 27 जनवरी है. 3 फरवरी को लॉटरी की तारीख निर्धारित की गई है. 5 फरवरी को चयनित बच्चों की सूची प्रकाशित होगी. वहीं, 15 फरवरी को नामांकित बच्चों की सूची जारी कर दी जाएगी. 22 फरवरी को खाली सीट भरने की सेकेंड लिस्ट जारी होगी. 1 मार्च को प्रथम चरण के नामांकन की अंतिम तारीख रखी गई है और तमाम निजी स्कूलों को इस दिशा में जल्द से जल्द पहल करने का निर्देश भी दिया गया है.

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