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राजधानी रांची से शुरू होगा ई-चालान सिस्टम, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग - रांची में शुरू होगा ई-चालान सिस्टम

परिवहन विभाग ने ई-चालान सिस्टम लागू करने के लिए राजधानी के सभी चौक चौराहों पर उच्च तकनीक मानक से युक्त मशीन दी है. किसी भी व्यक्ति के नियम का पालन नहीं करने पर इस मशीन से ई-चालान जेनरेट किया जाएगा. सोमवार को ई-चालान लागू करने को लेकर परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी.

E-challan system will start from Rajdhani Ranchi
राजधानी रांची से शुरू होगा ई-चालान सिस्टम

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Published : Jan 5, 2021, 12:35 AM IST

रांची: राज्य में ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वालों के लिए नया ई-चालान सिस्टम लागू किया जाएगा. राजधानी रांची से इसकी शुरुआत होगी. इसके बाद यह व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से राज्य के बाकि हिस्सों में लागू की जाएगी.

राजधानी में दी गई मशीन

परिवहन विभाग ने ई-चालान सिस्टम लागू करने के लिए राजधानी के सभी चौक चौराहों पर उच्च तकनीक मानक से युक्त मशीन दी है. किसी भी व्यक्ति के नियम का पालन नहीं करने पर इस मशीन से ई-चालान जेनरेट किया जाएगा. सोमवार को ई-चालान लागू करने को लेकर परिवहन विभाग ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी. मौके पर परिवहन विभाग के सचिव के.रविकुमार ने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को बताया कि एमवी एक्ट के उल्लंघन पर दंड शुल्क कितना लगेगा. वहीं, मशीन के बारे में सचिव ने बताया कि दंड के उल्लंघन संबंधी सारी जानकारी मशीन में खुद आ जाएगी. दूसरी या उससे ज्यादा बार उल्लंघन करने पर भी वाहन का रिकार्ड मशीन में आ जाएगा.

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ई-चालान सिस्टम कारगर होगा

परिवहन आयुक्त किरण कुमार पासी ने कहा कि परिवहन नियमों और सड़क सुरक्षा कानूनों के प्रभावी नियंत्रण और पर्यवेक्षण में ई-चालान सिस्टम कारगर होगा. संयुक्त परिवहन आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी ने कहा कि रोजाना सड़क हादसों में औसतन 10 लोगों की मौत होती है. ई-चालान से ऐसी घटनाओं को प्रभावकारी तरीके से रोका जा सकता है.

कैसे काम करेगा ई-चालान सिस्टम

ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने बताया कि ई-चालान मशीन पुलिस के लिए सुरक्षा कवच की तरह है. इसमें नियम तोड़न वालों की फोटो, जीपीएस लोकेशन, एड्रेस ऑनलाइन दर्ज हो जाएगा. स्पॉट पर ही नियम तोड़ने वाले को चालान का प्रिंट दे दिया जाएगा. मौके पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भुगतान भी किया जा सकता है.

क्या होगा फायदा
राज्य या राज्य के बाहर कहीं पर भी किसी वाहन चालक ने नियम का उल्लंघन किया, तो मशीन में नंबर की इंट्री करते ही इसकी जानकारी मिल पाएगी. ऑन द स्पॉट फाइन जमा नहीं कर पाने की स्थिति में नियम तोड़ने वाले शख्स को जो चालान दिया जाएगा, उसमें ऑनलाइन लिंक भी दिया रहेगा. उस लिंक पर जाकर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी फाइन जमा कर सकेगा. पुलिस अपने प्रमाण स्वरूप नियम तोड़ने वाले शख्स की 2 तस्वीरों के साथ पूरी इंट्री करेगी. नो पार्किंग या वर्कसाइड पार्किंग से कोई वाहन सीज किया जाएगा, तो इसकी जानकारी भी एसएमएस अलर्ट से वाहन मालिक को भेजी जाएगी. किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी की इंट्री करने पर मशीन उसकी पूरी जानकारी देगी.

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