रांची: झारखंड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के तहत निजी विद्यालयों को मान्यता देने को लेकर मंगलवार को जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई. कलक्ट्रेट में उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सांसद और विधायक प्रतिनिधि उपस्थित हुए.
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तय मानकों को पूरा करने पर ही निजी विद्यालयों को मान्यता
उपायुक्त छवि रंजन ने समिति के सदस्यों के साथ निजी स्कूलों की मान्यता के लिए आये प्रस्तावों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया. विधानसभावार आये निजी स्कूलों की मान्यता के प्रस्तावों पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच के संबंध में पूरी जानकारी ली. उन्होंने कहा कि तय मानकों के आधार पर ही स्कूल की मान्यता दी जायेगी.
जांच के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश
उपायुक्त ने मान्यता के लिए आये निजी स्कूलों के प्रस्ताव पर दिये गये विवरण की बारीकी से जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि स्कूलों की जांच के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराएं. मानकों को पूरा करने पर ही स्वीकृति दें. उन्होंने विभिन्न स्कूलों की मान्यता से संबंधित प्रस्तावों की अलग-अलग बिंदुओं पर भी जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.