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धनबाद जज मौत मामले में सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट से हाई कोर्ट नाराज, कहा- कहीं अनसुलझा न रह जाए रहस्य - झारखंड हाई कोर्ट से सीबीआई को फटकार

धनबाद जज उत्तम आनंद मौत केस में झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई है. जांच की प्रगति रिपोर्ट से असंतुष्ट हाई कोर्ट ने कहा कि कहीं जज की मौत रहस्य अनसुलझा ही नहीं रह जाए.

Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

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Published : Jan 7, 2022, 7:52 PM IST

Updated : Jan 7, 2022, 10:42 PM IST

रांची: धनबाद जज उत्तम आनंद मौत केस में सीबीआई जांच पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट से सीबीआई को फटकार लगी है. कोर्ट ने सीबीआई जांच को संतोषजनक नहीं बताया है. अदालत ने सीबीआई के पक्ष को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय की है और फिर से प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

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कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. रिपोर्ट के माध्यम से अदालत को बताया गया कि जांच जारी है. दोनों आरोपियों की दोबारा ब्रेन मैपिंग कराई गई है. नार्को टेस्ट भी कराया गया है. जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है. सीबीआई की ओर से बताया गया कि हर संभव कोशिश की जा रही है. सभी पहलू पर जांच की जा रही है.

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सीबीआई को कोर्ट की फटकार

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई की प्रगति रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त किया और मौखिक रूप से कहा कि सीबीआई के द्वारा नई-नई कहानी कही जा रही है. अदालत ने आशंका जताई कि जज की मौत की जांच कहीं रहस्यमयी ही ना रह जाए. उन्होंने कहा कि अभी तक जांच जहां से शुरू हुई थी. वहीं तक है. कुछ भी आगे नहीं बढ़ी है. कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि कहीं मोबाइल छिनने के लिए हत्या कर दी गई हो. सीबीआई की जांच में जताई गई आशंका पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की. कहा कि जज की मौत की जो सीसीटीवी फुटेज है. उसको देखने से ऐसा नहीं लगता है, कि मोबाइल झपटने या चोरी करने के लिए इस तरह की घटना हो सकती है. अदालत ने कहा कि अभी तक की सीबीआई जांच संतोषजनक नहीं है. कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है की एजेंसी कोशिश नहीं कर रही है. लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है.

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क्या है पूरा मामला

बता दें कि धनबाद के जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान ऑटो रिक्शा से टक्कर लगने से मौत हो गई थी. मामले की जांच सीबीआई कर रही है. पूर्व में हाईकोर्ट ने सीबीआई को अदालत में प्रगति रिपोर्ट सौंपने को कहा था. अदालत के आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से प्रगति रिपोर्ट पेश की गई. उसी पर सुनवाई हुई.

Last Updated : Jan 7, 2022, 10:42 PM IST

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